- अब प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक ही खुलेगी चिन्हित दुकानें
- हॉटस्पॉट क्षेत्र रहेंगे प्रतिबंधित
बलिया। 19 मई 2020, जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही द्वारा लॉक डाउन 4 (18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक) के अनुपालन में अपने पूर्वर्ती आदेश 5 मई 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए दुकानों के संचालन के लिए नया रोस्टर जारी किया है जोकि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा l
आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानदारों को पूर्व की भांति कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसकी दुकान नहीं खुलेगी।
नवीन आदेश के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि खाद्य, पशुपालन से संबंधित दुकानें व घी-तेल की दुकानें सुबह 7:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक खुलेंगे।
वही बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बिल्डिंग मटेरियल, आयरन, हार्डवेयर, स्टोन (मार्बल टाइल्स), प्लाईवुड, शटरिंग, बांस बल्ली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, मोबाइल व चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग दुकाने व जनरल स्टोर सुबह 10:30 बजे से अपराहन 3:30 बजे तक खुलेंगे।
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा (रेडीमेड, साड़ी, सूटिंग-शटिंग), कॉस्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के गिलास, झोला (डिस्पोजल), कॉपी किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान व फोटो स्टेट की दुकानें प्रातः 10:30 बजे से अपराहन 3:30 बजे तक खुलेगी।
वहीं मेडिकल की दुकान, डेयरी व गैस सिलेंडर प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रकार की एकल दुकानें प्रत्येक दिन प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खुल सकेंगी
नाई की दुकान, मिठाई, चाट, पापड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पान गुटखा मसाला, बीड़ी आदि खुलीखाने-पीने वाली दुकानें नहीं खोली जाएगी।
जिलाधिकारी बलिया ने यह भी कहा कि प्रत्येक दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैंड ग्लव्स, व मास्क लगाना अनिवार्य होगा.